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8 जून से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण

दिनांक 08.06.2024 से दिनांक 25.06.2024 के मध्य खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा

सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि स्टाक का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त ही निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करें।

उत्तर प्रदेश लखनऊ आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या- 2283/आ०पू०रा०- निःशुल्क वितरण/2024, दिनांक 05.06.2024 द्वारा माह जून 2024 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह जून 2024 में (वितरण दिनांक 08.06.2024 से दिनांक 25.06.2024 के मध्य किया जाएगा।

उक्त के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनहित में जनपद कौशाम्बी के समस्त राशनकार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह जून 2024 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा० बाजरा अवशेष स्टाक समाप्त होने तक उसके पश्चात 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूँ एवं 21 किग्रा0 चावल) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा० बाजरा अवशेष स्टाक समाप्त होने तक उसके पश्चात प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूँ एवं 03 किग्रा० चावल) का वितरण नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जायेगा।

सभी उचित दर विक्रेताओं को भी निर्देशित किया जाता है कि स्टाक का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त ही निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कार्डधारकों को करेंगें। यह भी अवगत कराना है कि माह जून 2024 के निःशुल्क खाद्यान्न के साथ ही मात्र अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 03 किग्रा0 चीनी 18 रू० प्रति किग्रा० की दर से वितरित की जाएगी। उक्त वितरण दिवसों में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। वितरण के दौरान उचित दर विक्रेता द्वारा प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में टोकन कार्डधारकों में वितरित किया जाएगा और समय की उपलब्धता एवं नई ई-पास मशीनों से हो पा रहे वितरण के अनुरूप उसमें अपेक्षित परिवर्तन करते हुए खाद्यान्न वितरण का कार्य पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। मोबाईल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25-06-2024 रहेगी।

पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाक में उपलब्ध खाद्यान्न की सीमा तक होगी। राशन कार्डधारकों से अपील की जाती है कि वे उचित दर विक्रेता को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुए नियमानुसार आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने का कष्ट करें। किसी भी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने में असुविधा होती है तो इसके लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से सम्पर्क करें। वितरण से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान हेतु निम्न मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं:- जिला पूर्ति अधिकारी कौशाम्बी 7839564632, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सिराथू 7007172381, पूर्ति निरीक्षक चायल/नेवादा 9451572412, पूर्ति निरीक्षक कौशाम्बी 9473525538, पूर्ति निरीक्षक कडा / मूरतगंज 9161131301, पूर्ति निरीक्षक मंझनपुर/सरसवां 9451736687 मोबाइल नंबर है।

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