गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्त को 05 वर्ष 01 माह 17 दिन के कारावास तथा 05-05 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा दिलायी गयी हैं। गौरतलब हो कि दिनांक 31.03.2019 को थाना पूरामुफ्ती पर मु0अ0सं0 117/19 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द्र एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था।
जिसके 02 अभियुक्तों संजय उर्फ संजू पासी पुत्र सुबई पासी और सूरज पासी पुत्र स्व० बब्बू पासी नि० गण भागलपुरवा बेगम सराय थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज को 06.06.2024 को न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रत्येक अभियुक्त जेल में बितायी गयी अवधि (05 वर्ष 01 माह 17 दिन) के कारावास तथा 05-05 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया अर्थदंड न अदा करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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