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दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा दोषी को 25,000 रुपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया

उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के देवखरपुर गांव में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनोज कुमार पटेल के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा दोषी को 25,000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

घटनाक्रम के मुताबिक मंझनपुर कोतवाली के देवखरपुर गांव की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में मंझनपुर कोतवाली पुलिस से मुकदमा अपराध संख्या 419 सन 2022 दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और दुष्कर्म करने वाले आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाया और दुष्कर्म के दोषी मनोज कुमार पटेल पुत्र रामप्रताप निवासी देवखर पुर को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 25000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने प्रभावी पैरवी की पुलिस की पैरवी से दोषी को 2 वर्ष में सजा मिल गयी।

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