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लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का करायें निस्तारण-जिला जज

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला जज ने अधिकारियों के साथ की बैठक।

प्रतापगढ़ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 09 सितम्बर 2023 के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल शाहिद की अध्यक्षता में न्यायालय सभागार में बैठक की गयी बैठक में जिला जज ने कहा कि दिनांक 09 सितम्बर 2023 को पूर्वान्ह 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा, विवाह व भरण पोषण विवाद, चेक बाउन्स, मोटर यान अधिनियम सम्बन्धी वाद, शमनीय दाण्डिक वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, बैंक रिकवरी, श्रम, बीमा, बिजली व टेलीफोन सम्बन्धी, जल कर निर्धारण, नगर पालिका कर निर्धारण के विरूद्ध अपील आदि का निस्तारण समझौता व संस्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।

लोक अदालत में पारित निर्णय अन्तिम होता है एवं इसकी किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है। उन्होने अधिकारियों से कहा कि सभी अपने न्यायालय में लम्बित अधिक से अधिक मामलें चिन्हित करेंं ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराया जा सके। बैठक का संयोजन अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार बरनवाल द्वारा किया गया। बैठक में नोडल अधिकारी लोक अदालत सुमित पवांर, उपजिलाधिकारी रानीगंज तनवीर अहमद, उपजिलाधिकारी लालगंज लालधर सिंह, तहसीलदार रानीगंज अरविन्द कुमार, नायब तहसीलदार सदर आनन्द कुमार, नायब तहसीलदार लालगंज रामराज कुशवाहा, अग्रणी जिला प्रबन्धक गोपाल शेखर झा उपस्थित रहे यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित किया गया।

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