दुष्कर्म के दोषी पर अदालत ने लगाया 20 हजार रुपए का अर्थदंड
उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में बालिका से दुष्कर्म के मामले के एक आरोपी को अदालत में मुकदमा के सुनवाई के दौरान दोषी पाया और उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई है तथा दुष्कर्म के आरोपों पर अर्थ दंड भी लगाया है जिले में सन 2016 में थाना पिपरी पर मुकदमा वादी द्वारा सूचना दी गयी थी कि मेरी पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/16 धारा 376 (2) (1) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पजीकृत किया गया था।शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पुलिस ने पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया
बालिका से दुष्कर्म के सम्बन्धित अभियुक्त अमित पुत्र डिप्टी निवासी हजारी का पुरा थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी का मुकदमा न्यायालय एडीजे- 07/ पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी में सुनवाई हुई बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तमाम दलीलें देकर अभियुक्त को दोष मुक्त करने की अपील की तो वही सरकारी अधिवक्ता ने दुष्कर्म के अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की सिफारिश की।
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