दिल्ली हाईकोर्ट में आईएएस पूजा खेड़कर का मामला चल रहा है।
दिल्ली केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर अपने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में थीं उनपर UPSC CSE-2022 एग्जाम में शामिल होने के अपनी पर्सनल इंफॉर्मेंशन और डिसएबिलिटी को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है यूपीएससी ने उन्हें अयोग्य करार दिया है अब केंद्र सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है।
- दिल्ली हाईकोर्ट में है मामला
इस मामले को लेकर पूजा खेडकर ने भी कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. पूजा खेडकर ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से सिविल सर्विसेज एग्जाम के उनके 12 अटेम्प्ट में से 7 अटेम्प्ट को नजरअंदाज करने की अपील की थी खेडकर का दावा था कि उन्हें घुटने में दिक्कत है. लिहाजा उन्हें ‘दिव्यांग’ कैटेगरी में ही मौके मिलने चाहिए थे. उन्होंने यह भी दलील दी थी कि 47% दिव्यांगता होने के बावजूद वह जनरल कैटेगरी से एग्जाम में बैठीं. सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए डिसएबिलिटी का बेंचमार्क 40% है।
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