चाकू घोपकर युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद..
झांसी में 3 साल पहले चाकू घोपकर युवक की हत्या करने वाले दोषी जितेंद्र परिहार नामक व्यक्ति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना अदा न करने पर उसकी संपत्ति से वसूल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह महत्वपूर्ण फैसला शनिवार को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम शक्तिपुत्र तोमर ने सुनाया है। दोषी जितेंद्र परिहार पुत्र गोपीचंद प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हंसारी नामक स्थान का रहने वाला है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने बताया कि बिजौली निवासी वृंदावन साहू ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें बताया था कि 10 अक्टूबर 2020 को वह और उसका साला गोपाल साहू अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी हंसारी निवासी जितेंद्र परिहार आया। और वह शराब के नशे में धुत था। आते ही उसने गोपाल साहू के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।
उसने बीच बचाव किया, लेकिन तभी अचानक जितेंद्र परिहार ने चाकू निकालकर गोपाल साहू पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
आनन-फानन उसको जल्द ही मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया। बताया जा रहा है कि पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त जितेंद्र परिहार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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