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राजनैतिक दल व अभ्यर्थी आचार संहिता के निर्देशों का पालन करें

राजनैतिक दल व अभ्यर्थी आचार संहिता के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही।

संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा

प्रतापगढ़। आपको बता दें कि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन कैम्प कार्यालय के सभागार में राजनैतिक दलों एवं उपजिलाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होने राजनैतिक दलों से कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है जिसके तहत कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नही होगा जिससे किसी धर्म, जाति, समुदायों के बीच कोई भी मतभेद उत्पन्न हो। उन्होने कहा कि यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाये तो यह उनकी नीतियों व कार्यक्रम, गत रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाये। निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करना से बचना होगा। मन्दिर-मस्जिद अन्य पूजा स्थलों पर जाति या साम्प्रदाय की भावनाओं पर कोई अपील न की जाये। यदि इस दौरान भ्रष्ट आचरण एवं अपराध जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना आदि के कार्य न किये जाये। इसके साथ ही मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत उन्हें प्रचार करने की अनुमति रहेगी। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति के अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झण्डा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नही दी जायेगी। जुलूस के समय किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगें। उन्होने कहा कि प्रचार के लिये अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से प्राप्त की जायेगी, प्रचार वाहन पर मूल प्रति (ओरिजनल कापी) चस्पा करें, यदि डुप्लीकेट रहेगा तो गाड़ी को सीज कर दिया जायेगा। यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी सभा का आयोजन किया जाता है तो वह पहले से ही अवगत करायेगें जिससे पुलिस, यातायात एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु व्यवस्था की जा सके। मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाये और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सहयोग किया जाये। इस बात पर सहमति देगें कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गयी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नही होगा। मतदान के दिन शराब बॉटने से बचें। मतदान बूथ के दिन अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न करें। मतदान के दिन पोस्टर, झण्डा, कोई भी प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित न किया जाये। मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के अनुपालन में अधिकारियों का सहयोग करेगें। मतदान के दिन मतदाताओं के शिवा अन्य व्यक्ति मतदान बूथ के अन्दर प्रवेश न करें। जनपद में प्रेक्षक की नियुक्ति होने पर उनका नम्बर उपलब्ध करा दिया जायेगा जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर अवगत करा सकते है। उन्होने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्भीक तथा शांतिपूर्ण तरीक से सम्पन्न कराया जायेगा, सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन सम्बन्धी चुनाव आयोग के जो निर्देश दिये गये है उनका पालन करें। राजनैतिक दलों ने जानकारी ली कि नये मतदाताओं को जोड़ा जा सकता है जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन तक नये मतदाताओं को जोड़ा जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया किया जनपद में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करायें, प्रत्याशियों/दलों की होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को हटाया जाये, वालपेन्टिंग पर आवश्यक कार्यवाही की जाये। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन के समस्त कार्य किये जाये। उन्होने कहा कि लोकसभा निर्वाचन हेतु जो भी टीमें गठित की गयी है उनकों सक्रिय किया जाये। पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी बार्डर पर वैरीकेडिंग लगाकर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी करायी जाये जिससे अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहारा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, समस्त उपजिलाधिकारी, भाजपा के जिला मंत्री रामजी मिश्र, अपना दल (एस) के परमानन्द मिश्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष डा0 वी0के0 सिंह, सपा के जिला महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी राम आसरे आर्या सहित अन्य राजनैतिक दल के प्रतिनिधि व सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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