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भूमिधरी जमीन का मालिक बनकर दूसरे को कर दिया बैनामा मुकदमा दर्ज

भूमिधरी जमीन की रजिस्ट्री करके के विक्रय कर दिया और यह दर्शाता है कि छल-कपट जालसाजी करके बेच दिया। 

उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सिराथू वर्तमान पता 66 /193 म्योर रोड जनपद प्रयागराज निवासी डॉक्टर यसरब खान पुत्र स्वर्गीय अशरफ उल्लाह खान की पैतृक आराजी संख्या 236 क रकबा 0.317 हेक्टेयर 237 क रकबा 0.034 हेक्टेयर 238 क रकबा 0.034 हेक्टर स्थित ग्राम सिराथू जबकि पीड़ित के पिता पूर्ण न्याय मूर्ति स्वर्गीय अशरफउल्ला खान पुत्र स्वर्गीय हिदायतुल्ला खान के नाम राजकीय अभिलेखों में अंकित है पीड़ित के पिता ने सन 2015 में इस प्लांट पर एक भवन का निर्माण करवा कर इलाहाबाद बैंक को पंजीकृत इकरनामा करके 15 साल के लिए पट्टे पर दे दिया।

15 दिसंबर 2016 में पीड़ित के पिता का निधन हो गया पीड़ित के पिता के मारोपरांत आराजी संख्या 236 क 237 क और 238 क पर उनके नाम के स्थान पर पीड़ित के माता सुल्तान अशरफ और यसरब खान सह खातेदार के रूप में 15 अगस्त 2022 को अंकित हो गया और उस पर स्थित भवन का निर्माण पीड़ित के पिता ने करवाया था गौरतलब है की गाटा संख्या 236 क 237 क 238 क में कोई भी अंश ना तो पीड़ित के पिता और ना ही पीड़ित की माता और ना ही पीड़ित किसी को बेचा नहीं है 23 अगस्त 2023 को इनामुल्लाह उर्फ आरिफ एवं उनकी माता से निशातजहां ने पीड़ित के पिता द्वारा बनवाए हुए भवन प्लांट को पूर्ण रूप से हासिम बेगम निवासी पारस ने दो अलग-अलग रजिस्ट्री के द्वारा विक्रय कर दिया और यह दर्शाता है कि छल-कपट पूर्वक जलसाजी कपट और धोखाधड़ी से पीड़ित की संपत्ति का विक्रय कर दिया गया।

रजिस्ट्री के कागजात के अनुसार दोनों विक्रय एक ही प्लाट मकान के किया गए हैं परंतु दोनों चौहद्दी में उत्तर एवं दक्षिण में अंकित सीमा चिन्ह बिल्कुल ही अलग है संभवत एक ही प्लांट के दोनों रजिस्ट्री में अलग-अलग दिखने का पत्र किया गया है पूर्ण रूप से जालसाजी और धोखाधड़ी है विकृत प्रत्येक संपत्ति का कुल क्षेत्र 67.2 वर्ग मीटर है जबकि घाटा संख्या 236 क 237 क 238 क के अंश को जोड़ने से बनी है। दोनों रजिस्ट्री में बैनामा अथवा स्टैंप यादायगी का शुल्क अलग-अलग है यदि दोनों में एक ही संपत्ति को बेचा है तो बैनामा और स्टांप अदायगी का शुल्क अलग-अलग किस प्रकार हो सकता है इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित ने गुहार लगाई है कि विक्रेता इनामुल्लाह खान एवं क्रेता हलीमा बेगम के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की पुलिस से मांग की है।

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