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हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं विभागीय अधिकारी

हाईकोर्ट की रोंक के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की लगाई निर्वाचन ड्यूटी

उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिला प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की लोकसभा चुनाव में बीस मई को होने वाले मतदान में बूथों में ड्यूटी लगाई गई है। जबकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा पारित आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की ड्यूटी निर्वाचन अथवा अन्य किसी भी गैर विभागीय कार्यों में नहीं लगाए जाने का आदेश पूर्व में पारित किया जा चुका है। इस संबंध में शासन के द्वारा समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित भी किया जा चुका है| इसके बावजूद न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ मैं दाखिल की गई रिट याचिका संख्या ए 6424 / 2022 में दिनांक 9/11/2022 को आदेश पारित किया गया था।आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की निर्वाचन ड्यूटी पर रोक लगाई जा चुकी है |बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने दिनांक 21 दिसंबर 2022 को सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को जारी किए गए पत्र में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि कौशांबी जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिए बीस मई को होने वाले मतदान के दिन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की निर्वाचन ड्यूटी बूथों पर लगाईं गई है| कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि यह न्यायालय की अवमानना का मामला है |जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश गुप्ता का कहना है कि निर्वाचन आयोग के आदेश पर ऐसा किया गया है | लेकिन न्यायालय की अवमानना के सवाल पर कोई जवाब नहीं दे सके हैं।

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